श्रमिक पंजीकरण 2025

उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

यूपी के निर्माण श्रमिकों के लिए सरकार की बड़ी पहल। श्रमिक कार्ड बनवाएं और पाएं ₹55,000 तक विवाह सहायता, मुफ्त इलाज, और बच्चों को छात्रवृत्ति।

श्रमिक कार्ड के मुख्य लाभ

कन्या विवाह योजना

₹55,000 - ₹61,000

संत रविदास शिक्षा सहायता

स्कॉलरशिप (Class 1-12+)

चिकित्सा सुविधा

आयुष्मान भारत लाभ

1.5 Cr+

पंजीकृत श्रमिक

16+

कल्याणकारी योजनाएं

₹500 Cr+

लाभ वितरित

75

जनपदों में उपलब्ध

श्रमिक कार्ड से जुड़ी योजनाएं (Benefits)

पंजीकृत श्रमिकों को यूपी सरकार द्वारा 16 से अधिक योजनाओं का लाभ मिलता है।

मातृत्व शिशु हितलाभ

पंजीकृत महिला श्रमिक को प्रसव के दौरान आर्थिक सहायता।

  • • लड़का होने पर: ₹20,000
  • • लड़की होने पर: ₹25,000

कन्या विवाह सहायता

श्रमिक की पुत्रियों के विवाह के लिए अनुदान राशि।

  • • साधारण विवाह: ₹55,000
  • • सामूहिक विवाह: ₹65,000

शिक्षा सहायता योजना

कक्षा 1 से उच्च शिक्षा तक बच्चों को छात्रवृत्ति।

  • • कक्षा 1-5: ₹2,000/वर्ष
  • • स्नातक/डिग्री: ₹12,000 तक

औजार क्रय सहायता

कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए औजार खरीदने हेतु।

  • • अधिकतम राशि: ₹15,000
  • • 5 वर्ष में एक बार देय

मृत्यु एवं विकलांगता

दुर्घटना या सामान्य मृत्यु पर परिवार को सुरक्षा।

  • • दुर्घटना मृत्यु: ₹5 लाख
  • • सामान्य मृत्यु: ₹2 लाख

पेंशन योजना

60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मासिक पेंशन।

  • • राशि: ₹1,000 प्रति माह
  • • 10 वर्ष की सदस्यता अनिवार्य

आवासीय विद्यालय योजना

पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों (6-14 वर्ष) के लिए निःशुल्क आवासीय शिक्षा।

  • • अटल आवासीय विद्यालय
  • • मुफ्त शिक्षा, आवास, भोजन

सौर ऊर्जा सहायता

श्रमिकों के घरों में प्रकाश हेतु सौर ऊर्जा सहायता।

  • • सोलर लाइट / लालटेन
  • • ऊर्जा की बचत
Construction Worker
कौन बनवा सकता है?

पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)

आयु सीमा

आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

कार्य दिवस

पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक (मनरेगा सहित) के रूप में कार्य किया हो।

कार्य की प्रकृति

राजमिस्त्री, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर, बढ़ई, सड़क निर्माण मजदूर, ईंट भट्ठा मजदूर आदि।

निवास

उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।

आवश्यक दस्तावेज़ (Documents Required)

आधार कार्ड

अनिवार्य

बैंक पासबुक

IFSC कोड के साथ

पासपोर्ट फोटो

नवीनतम

नियोजन प्रमाण पत्र

90 दिन कार्य का सबूत/स्व-घोषणा

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Registration Process)

आप CSC केंद्र या स्वयं ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

1

पोर्टल पर जाएं

आधिकारिक वेबसाइट upbocw.in पर जाएं और "श्रमिक पंजीयन / संशोधन" विकल्प चुनें।

2

विवरण भरें

अपना आधार नंबर, मंडल और जिला चुनें। मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से सत्यापित करें।

3

दस्तावेज़ अपलोड और फीस

फोटो, बैंक पासबुक और नियोजन प्रमाण पत्र अपलोड करें। ₹20 पंजीकरण शुल्क और ₹20 नवीनीकरण शुल्क (कुल ₹40) का ऑनलाइन भुगतान करें।

4

सत्यापन और डाउनलोड

श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा सत्यापन के बाद, आपका श्रमिक कार्ड जनरेट हो जाएगा जिसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

श्रमिक कार्ड नवीनीकरण (Renewal)

श्रमिक कार्ड की वैधता समाप्त होने से पहले नवीनीकरण कराना अनिवार्य है, अन्यथा आप योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं।

  • कब कराएं? कार्ड की अवधि (1-3 वर्ष) समाप्त होने से 2 महीने पहले या बाद तक।
  • फीस (Fees) मात्र ₹20 प्रति वर्ष। देरी करने पर विलंब शुल्क लग सकता है।
नवीनीकरण के लिए क्लिक करें

रिन्यूअल नहीं कराया तो?

यदि आप समय पर रिन्यूअल नहीं कराते हैं, तो आपका नाम बोर्ड की सूची से निष्क्रिय कर दिया जाएगा और आपको 'कन्या विवाह' या 'शिक्षा सहायता' जैसी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

आवेदन रिजेक्ट होने के मुख्य कारण

90 दिन का प्रमाण न होना

यदि नियोजन प्रमाण पत्र में 90 दिन के कार्य का स्पष्ट उल्लेख नहीं है या ठेकेदार की मुहर नहीं है।

आयु सीमा

यदि आधार कार्ड के अनुसार आवेदक की आयु 18 से कम या 60 वर्ष से अधिक है।

अस्पष्ट दस्तावेज़

अपलोड किए गए आधार कार्ड या पासबुक की फोटो धुंधली (Blur) होना।

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

आधार नंबर द्वारा

UPBOCW पोर्टल पर 'श्रमिक पंजीयन की स्थिति' विकल्प पर जाएं और अपना आधार नंबर या आवेदन संख्या दर्ज करें।

सर्टिफिकेट डाउनलोड

अगर स्थिति 'Approved' दिखती है, तो 'श्रमिक सर्टिफिकेट डाउनलोड' विकल्प से अपना कार्ड प्रिंट कर सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

श्रमिक कार्ड की वैधता कितने वर्ष की होती है?

श्रमिक कार्ड की वैधता 1 से 3 वर्ष की हो सकती है (जैसा आप शुल्क जमा करते हैं)। इसके बाद इसे रिन्यू (Renewal) कराना अनिवार्य होता है।

क्या मनरेगा मजदूर भी श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं?

जी हां, यदि मनरेगा मजदूर ने वर्ष में 90 दिन कार्य किया है, तो वे भी इस कार्ड के लिए पात्र हैं।

आवेदन रिजेक्ट होने पर क्या करें?

रिजेक्शन का कारण चेक करें (जैसे दस्तावेज धुंधला होना या 90 दिन का प्रमाण न होना)। कमियों को सुधार कर दोबारा आवेदन करें या नजदीकी श्रम कार्यालय में संपर्क करें।