ग्रामीण क्षेत्रों में बेघर नागरिकों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए पक्का मकान। केंद्र सरकार द्वारा ₹1,20,000 से ₹1,30,000 तक की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में।
वित्तीय सहायता (मैदानी)
₹1,20,000
वित्तीय सहायता (पहाड़ी)
₹1,30,000
लाभार्थी चयन आधार
SECC 2011 डेटा
सरकार केवल मकान ही नहीं, बल्कि शौचालय और रोजगार के लिए भी सहायता प्रदान करती है।
मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी/कठिन क्षेत्रों (J&K, लद्दाख, उत्तर-पूर्व) में ₹1.30 लाख की सहायता।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के साथ अभिसरण के तहत शौचालय निर्माण के लिए ₹12,000 की अतिरिक्त सहायता।
लाभार्थी को मनरेगा (MGNREGA) के तहत अपने घर के निर्माण के लिए 90-95 दिनों की अकुशल श्रम मजदूरी दी जाती है।
अपने राज्य का चयन करें और आधिकारिक पोर्टल पर रीडायरेक्ट होकर सूची देखें।
आधिकारिक पोर्टल pmayg.nic.in पर जाएँ।
मेनू बार में "Awaassoft" पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन से "Report" चुनें।
अगले पेज पर Social Audit Reports (H) सेक्शन में जाएँ और "Beneficiary details for verification" पर क्लिक करें।
अपना राज्य, जिला, ब्लॉक, और गाँव चुनें। वर्ष में "2024-2025" और योजना में "Pradhan Mantri Awaas Yojana" चुनें। कैप्चा डालकर सबमिट करें।
यदि रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो आप 'Advanced Search' का उपयोग कर सकते हैं:
आवेदन सीधे ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय के माध्यम से होता है। निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:
पहचान सत्यापन के लिए।
पंजीकरण संख्या अनिवार्य है।
बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
शौचालय सहायता के लिए।
यह प्रमाणित करने के लिए कि आपके पास कोई पक्का मकान नहीं है।
यह केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को 2024-25 तक पक्का मकान उपलब्ध कराना है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे PMAY-G कहा जाता है।
PMAY-G के लिए लाभार्थी सीधे ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते। आवेदन प्रक्रिया ग्राम पंचायत या ब्लॉक विकास अधिकारी के माध्यम से की जाती है। आपको अपने दस्तावेज़ वहां जमा करने होंगे, जिसके बाद 'आवास+' ऐप के जरिए जियो-टैगिंग और सत्यापन होता है।
नहीं, शहरी क्षेत्रों के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)" PMAY-U अलग है। यह सूची केवल ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों के लिए है।
यदि आप पात्र हैं लेकिन सूची में नाम नहीं है, तो आप अपने ग्राम प्रधान या ब्लॉक कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं या अपीलीय समिति के समक्ष अपील कर सकते हैं।
1800-11-6446
तकनीकी सहायता के लिए
1800-11-8111
भुगतान संबंधी समस्याओं के लिए